Desh News

यूपीएस: कब किसे मिलेगी कितनी पेंशन, यहां पढ़ें यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हर डिटेल

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

यूपीएस: कब किसे मिलेगी कितनी पेंशन, यहां पढ़ें यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हर डिटेल

शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें से एक है यूनिफाइड पेंशन स्कीम. इस योजना को एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के विकल्प के रूप में लाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी. इस योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है. इस समिति ने विभिन्न संगठनों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी. आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी हर जानकारी

यूपीएस क्या है?

यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जिसे एनपीएस के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया है। यूपीएस के तहत एक तयशुदा पेंशन का प्रावधान होगा, जो एनपीएस में नहीं था. न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये तय की गई है इस योजना के तहत 25 साल की सेवा वाले कर्मचारी को उसकी सेवा समाप्त होने से पहले पिछले 12 वर्षों के लिए प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

परिवार के लिए पेंशन

यह एक परिवार के लिए निश्चित पेंशन प्रदान करेगा। जो कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी होता है. कर्मचारी की मृत्यु के मामले में तुरंत दिया जाएगा।

न्यूनतम पेंशन

यूपीएस में न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन निर्धारित है। इसके साथ ही सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन में भी महंगाई के अनुरूप बदलाव होंगे।

ग्रेच्युटी के अतिरिक्त भुगतान

ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यह मासिक आय और महंगाई भत्ते को जोड़कर बनने वाली राशि का दसवां हिस्सा होगा। इसकी गणना हर 6 महीने में की जाएगी.

राज्य भी शामिल हो सकते हैं

राज्य सरकारों को भी इस योजना को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें यू.पी.एस यदि वे चुनते हैं तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक बकाया चुकाने में 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पहले साल में पेंशन के लिए सरकारी खजाने पर 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

यूपीएस में कौन शामिल हो सकता है?

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा।” शनिवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि यह उन सभी लोगों पर भी लागू होगा जो 2004 से एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं।

 

हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
  • Telegram पर फॉलो करे – Click Here
  • Whats apps Channel फॉलो करे – Click Here
  • Google News ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *