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अगर प्रवासियों को गांवों से बाहर निकाल दिया जाएगा तो फसल कौन काटेगा? : हाई कोर्ट ने पूछा सवाल

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अगर प्रवासियों को गांवों से बाहर निकाल दिया जाएगा तो फसल कौन काटेगा? : हाई कोर्ट ने पूछा सवाल

चंडीगढ़- कुराली के एक गांव के प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार के मामले में गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि विवाद को सुलझाने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है.

इस मौके पर हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत और पंजाब सरकार को तगड़ा झटका दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए और मामलों को आपसी सहमति से सुलझाना चाहिए. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर प्रवासी मजदूरों को इस तरह से गांवों से निकाल दिया जाएगा तो गांवों की फसल कौन काटेगा. उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर मिलकर खेतों में काम करते हैं.

सरकार द्वारा कमेटी गठित करने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। कमेटी में डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और दो अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है।

याचिकाकर्ता वैभव वत्स ने हाई कोर्ट को बताया था कि कुराली गांव मुंडो सगातियान की पंचायत ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, जिसके बारे में यह खबर भी छपी है कि इस गांव से यूपी, बिहार और राजस्थान के प्रवासी मजदूरों का बहिष्कार किया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

 

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