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‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और रखना अपराध है’ सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटा

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‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और रखना अपराध है’ सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटा

नई दिल्ली: अगर आपके फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े वीडियो मिले तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. अगर ऐसे वीडियो पाए गए तो आपके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और आपको लंबे समय तक जेल भी जाना पड़ सकता है।

इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि निजी तौर पर बाल पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना POCSO अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने साफ कर दिया कि फोन पर किसी भी तरह का अश्लील वीडियो रखना POCSO एक्ट के तहत अपराध है.

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में ‘गंभीर त्रुटि’ करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की भी आलोचना की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया। इसमें ‘बाल पोर्नोग्राफ़ी’ शब्द को ‘बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री’ से बदलने का प्रस्ताव दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया

इस साल मार्च में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था. इसमें कहा गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और रखना कोई अपराध नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, चेन्नई पुलिस ने आरोपी का फोन जब्त कर लिया और पाया कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड कर अपने पास रखी है, इसलिए आईटी एक्ट की धारा 67बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 14(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। हालाँकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में चेन्नई के 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और कहा कि बाल पोर्नोग्राफी देखना POCSO अधिनियम के दायरे में नहीं आता है।

न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ ने तर्क दिया कि आरोपी ने केवल वीडियो डाउनलोड किया और अकेले अश्लील देखा और न तो इसे प्रकाशित किया और न ही इसे दूसरों के साथ साझा किया। अदालत ने कहा, “चूंकि उसने किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल अश्लील उद्देश्यों के लिए नहीं किया, इसलिए इसे केवल आरोपी व्यक्ति की नैतिक चूक माना जा सकता है।”

 

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