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100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में संजय राउत दोषी करार, जुर्माना और 15 दिन की जेल

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100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में संजय राउत दोषी करार, जुर्माना और 15 दिन की जेल

बीजेपी नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत को दोषी पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।  आज इस मामले में मझगांव कोर्ट ने संजय राउत को मानहानि के दावे में दोषी करार दिया है.

क्या है पूरा मामला?

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

15 दिन की सज़ा

इस मानहानि मामले में संजय राउत को दोषी पाया गया है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की 25वीं अदालत, मझगांव ने गुरुवार को डॉ मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया।कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. संजय राऊत को आईपीसी की धारा 500 के तहत सजा सुनाई है।

क्या थी मेधा सोमैया की दलील?

मेधा ने सेवाड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और अपमानजनक हैं।पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी ने कहा कि वह यह जानकर हैरान रह गईं कि राउत ने मीरा भाईंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये का झूठा आरोप लगया था. मेधा ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपियों ने मीडिया के सामने जो बयान दिया है, वह अपमानजनक है. आम जनता के सामने मेरी छवि खराब करने के लिए बयान दिये गये.

 

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