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38 जिलों के शहरी इलाकों में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी

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38 जिलों के शहरी इलाकों में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी

बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025’ को मंजूरी दे दी है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस नीति को अधिसूचित कर दिया है।

नई नीति के तहत शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार कर औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसके तहत करीब 30 लाख पीएनजी घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। साथ ही लगभग 650 सीएनजी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।

नीति तैयार करने से पहले राज्य सरकार ने संबंधित तेल कंपनियों और विभागों के साथ परामर्श किया। इसके बाद शहरी क्षेत्रों के लिए यह व्यापक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति बनाई गई। नीति के लागू होने से घरेलू उपयोग के लिए पाइप से गैस (पीएनजी) और परिवहन क्षेत्र में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) का उपयोग बढ़ेगा।

राज्य सरकार की यह पहल न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी, बल्कि यह हरित ईंधन के उपयोग को भी प्रोत्साहित करेगी। साथ ही घरेलू, वाणिज्यिक, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प को सुलभ बनाएगी।

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश की कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में बिहार की यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि इस नीति के लागू होने से सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के विकल्प को लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा और शहरी से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक गैस नेटवर्क की मजबूत आधारशिला तैयार होगी।

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