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राहत: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी जमानत, हरियाणा चुनाव से पहले AAP को मिली ‘संजीवनी’

राहत: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी जमानत, हरियाणा चुनाव से पहले AAP को मिली ‘संजीवनी’

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. केजरीवाल आज शाम तक जेल से बाहर आ जायेंगे. ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. हालांकि, केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत के दौरान अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे. साथ ही आप किसी भी तरह की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। शुक्रवार शाम तक केजरीवाल 156 दिन बाद तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के राशी और दो जमानतदारों पर जमानत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) को उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में केजरीवाल की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया. पीठ में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने दलीलों के आधार पर 3 सवाल तैयार किए हैं. क्या गिरफ्तारी अवैध थी, क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए, क्या आरोप पत्र दाखिल करना टीसी पर आरोप लगाने के लिए परिस्थितियों में पर्याप्त बदलाव है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले से ही हिरासत में मौजूद व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर कोई रोक नहीं है। हम ध्यान दें कि सीबीआई ने उन कारणों को दर्ज किया है कि उसने इसे क्यों आवश्यक समझा, कि धारा 41ए(iii) का कोई उल्लंघन नहीं है।

कब जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज कुछ ही देर बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाएगा. तिहाड़ जेल के अधिकारियों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल की रिहाई के आदेश के करीब एक घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. तिहाड़ जेल को फिजिकल और मेल के जरिए रिहाई के आदेश मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल नंबर 2 वार्ड में कैद हैं.

केजरीवाल की जमानत पर क्या बोले सिसौदिया?

अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ गई है. मनीष सिसौदिया ने कहा कि झूठ और साजिश के खिलाफ लड़ाई में आज फिर सत्य की जीत हुई है. मैं एक बार फिर बाबा साहब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को सलाम करता हूं, जिन्होंने 75 साल पहले आम आदमी को भावी तानाशाह के खिलाफ मजबूत किया।

हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ी राहत

अरविंद केजरीवाल को मिली ये जमानत हरियाणा चुनाव के लिहाज से भी अहम है. अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा चुनाव लड़ सकेगी. आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन सफल नहीं रहा.

बता दें कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह जेल से बाहर नहीं आ सके. इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। उनकी पिछली न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।

क्या है अरविंद केजरीवाल का मामला?

दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. मामला दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक्साइज पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया है. सीबीआई और ईडी के मुताबिक, दिल्ली शराब नीति में संशोधन कर अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया गया. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी.

 

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