कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाएं… दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाएं… दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. इसके अलावा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई है.
केजरीवाल ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए. याचिका में केजरीवाल ने उन पर मुकदमा न चलाने की धारा का हवाला दिया है. केजरीवाल ने दलील दी है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की।
केजरीवाल ने दावा किया है कि मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 (1) के तहत पूर्व मंजूरी आवश्यक है। लेकिन उनके मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ऐसा नहीं किया. इसलिए पूरे मामले में गड़बड़ी है. यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब अरविंद केजरीवाल लोक सेवक यानी मुख्यमंत्री थे. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को हो सकती है.
इससे पहले 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जुड़े एक मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. लेकिन सीबीआई मामले में वह जेल से बाहर नहीं आ सके. बाद में 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत दे दी, जिससे उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया. इसके बाद से केजरीवाल बाहर हैं.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि ईडी और सीबीआई का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने गलत तरीके से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और बदले में उनसे रिश्वत ली। इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए किया गया। केजरीवाल को इस मामले में इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। लेकिन सीबीआई के मामले में वो जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत दे दी।
इसी मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी नेता विजय नायर को भी जेल जाना पड़ा था। कोर्ट से इन सभी नेताओं को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 21 नवंबर को होगी।