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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को दिया बड़ा झटका…

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को दिया बड़ा झटका…

सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी द्वारा बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या मामले में सुनवाई की. FIR निरस्त करने के लिए दायर अपील खारिज कर दी। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया था और सुमेध सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के लापता होने और हत्या के मामले में सुमेध सैनी के खिलाफ दायर नई एफआईआर को रद्द करने से आज इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के मद्देनजर वह प्राथमिकी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि 8 सितंबर, 2020 के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले में दर्ज टिप्पणियां और निष्कर्ष निचली अदालत में कार्यवाही के रास्ते में नहीं आएंगे।

सैनी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने एफआईआर दर्ज कराई. रद्द करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कथित घटना के कई साल बाद 2020 में राजनीतिक कारणों से इसे पंजीकृत किया गया था. जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए कोर्ट इस स्तर पर एफआईआर दर्ज करेगा रद्द नहीं कर सकते. पीठ ने कहा कि सैनी निचली अदालत में कार्यवाही का सामना कर सकते हैं और उचित मंच पर इसे चुनौती दे सकते हैं।

ये है पूरा मामला

यह मामला 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे। 1991 में उन पर आतंकी हमला हुआ था. उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि सैनी खुद भी घायल हो गए थे. उस मामले को लेकर पुलिस ने सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस अधिकारी दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और बाद में कहा कि वह पुलिस से भाग गया है.

 

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