बिजली विभाग की मनमानी खत्म! 3-15 दिन में मिलेगा कनेक्शन, देरी पर लगेगा इतने हज़ार का जुर्माना
बिजली विभाग की मनमानी खत्म! 3-15 दिन में मिलेगा कनेक्शन, देरी पर लगेगा इतने हज़ार का जुर्माना
Bihar News: बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब राज्य में बिजली वितरण कंपनियां कनेक्शन देने में अनावश्यक देरी नहीं कर पाएंगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तय समय सीमा के भीतर कनेक्शन देना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो संबंधित कंपनी पर प्रति दिन ₹1,000 का जुर्माना लगेगा।
कहाँ कितना समय मिलेगा कनेक्शन के लिए?
नगर निगम क्षेत्रों में – अधिकतम 7 दिन
ग्रामीण क्षेत्रों में – अधिकतम 15 दिन
यह निर्देश सभी बिजली वितरण कंपनियों पर समान रूप से लागू होगा।
जनसुनवाई से निकला जनहित का फैसला
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए बिहार बिजली सप्लाई कोड 2007 में संशोधन की मांग की गई थी। आयोग ने इसके बाद सार्वजनिक नोटिस जारी कर जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें आम जनता, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की राय लेने के बाद आयोग ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया।
क्या बोले उपभोक्ता संगठन?
उपभोक्ता अधिकार संगठन और गैर सरकारी संस्थाओं ने आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे बिजली कनेक्शन में देरी की शिकायतें कम होंगी और उपभोक्ताओं को तय समय पर सेवा मिलेगी। बिहार विद्युत आयोग का यह कदम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा फैसला है। इससे जहां वितरण कंपनियों की जवाबदेही तय होगी, वहीं डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से पारदर्शिता और सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दोनों मान्य
अब उपभोक्ता बिजली कनेक्शन, नामांतरण, लोड में वृद्धि या कटौती जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाएगा। उपभोक्ता अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। इसके लिए एक स्पेशल वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है।