UP : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में नई लिस्ट पर रोक, CJI चंद्रचूड़ बोले- हाईकोर्ट का आदेश…
UP : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में नई लिस्ट पर रोक, CJI चंद्रचूड़ बोले- हाईकोर्ट का आदेश…
उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन सूची को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया और कहा कि अंतिम सुनवाई की जाएगी.
यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा.
अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अब मामले की अंतिम सुनवाई होगी. कानूनी पहलुओं की जांच के बाद आदेश पारित किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के आधार पर मेरिट सूची को खारिज कर दिया था. इसका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं.
यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया
यूपी शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के आधार पर तीन महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि आरक्षण वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की योग्यता के बराबर अंक प्राप्त करता है तो उसका चयन सामान्य वर्ग के तहत माना जाना चाहिए।
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