Bihar Voter List: आधार, पैन, डीएल, राशन कार्ड से नहीं चलेगा काम; सत्यापन नहीं कराने पर कटेगा नाम
Bihar Voter List: आधार, पैन, डीएल, राशन कार्ड से नहीं चलेगा काम; सत्यापन नहीं कराने पर कटेगा नाम
बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कार्यक्रम के तहत जो लोग मतदाता पहचान पत्र के लिए दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराएंगे उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस बात की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने जिन दस्तावेजों को मान्यता दी है उसे ही जमा किया जा सकता है। आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
दस्तावेज सत्यापन की समय सीमा 26 जुलाई तक है। इस दौरान जिले में लगभग 5 हजार बीएलओ घर-घर जाएंगे। डीएम ने बताया कि किसी कारणवश मतदाता 26 जुलाई तक दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर पता है, तो उसके बाद उसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 6 भरना होगा।कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों को डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम इसलिए चलाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है तथा कुछ लोग लंबे समय से संबंधित विधानसभा क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। कहा कि गणना प्रपत्र लेकर बीएलओ घर-घर जा रहे हैं।
इस दौरान लोगों को चाहिए कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के लिए जो दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं उसे बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भरकर दे दें या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in तथा ECINet APP के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों स्थिति में मतदाता के दस्तावेज का सत्यापन माना जाएगा। पटना जिले में 50 लाख 31 हजार 930 मतदाता हैं। मतदाताओं के दस्तावेज सत्यापन के लिए बीएलओ के स्तर से काम शुरू कर दिया गया है।
डीएम ने बताया कि सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग में 11 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कर्मियों का पहचान पत्र, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण जैसे बैंक, डाकघर, एलआईसी आदि द्वारा 1 जुलाई 1987 के पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि द्वारा निर्गत शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र शामिल है।
मतदाताओं को मतदान केंद्र, मतदाता सूची आदि से संबंधित यदि किसी प्रकार की शिकायत, जानकारी या सुझाव है तो वे पटना कलेक्ट्रेट में संचालित जिला संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन कर आप जानकारी ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को देखते हुए जिला संपर्क केंद्र की स्थापना की है। केंद्र के संचालन के लिए 14 कर्मियों की टीम बनाई गई है। केंद्र सोमवार से नियमित रूप से काम करना शुरू करेगा।
डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मतदाता किसी प्रकार की जानकारी के लिए केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। केंद्र के संचालन के लिए दो पालियों में अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। इसमें कार्यपालक सहायक सुरभि सिन्हा, शिवानी कुमारी, कंचन कुमारी, शबनम कुमारी, प्रियंका कुमारी, रोहित कुमार, सुमित कुमार, रितु राज, कुंदन कुमार, आशीष कुमार मोनू, साहिल कुमार, अविनाश प्रताप तथा अशरफ आलम शामिल हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे जिला संपर्क केंद्र से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कराएं।