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Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले वोटर की खोज-खबर में आयोग,जानें कैसे जुड़ेगा या कटेगा नाम ?

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Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले वोटर की खोज-खबर में आयोग,जानें कैसे जुड़ेगा या कटेगा नाम ?

Bihar Vidhan Sabha Chunav: राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ चुनाव आयोग भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोरशोर से जुटा हुआ है. विधानसभा चुनाव 2025 से पहले निर्वाचन आयोग राज्य में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है. कल (रविवार से) घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म बांटे जाएंगे. इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज आयोग को जमा कराने होंगे.

आयोग को देनी होगी जानकारी 

बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की जानकारी जुटाने के लिए घर-घर सर्वे शुरू कर दिया है. इसके तहत विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत हो चुकी है. बीएलओ (BLO) रविवार से हर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र (एनुमरेशन फॉर्म) देंगे. मतदाताओं को यह फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. इसके आधार पर आयोग फर्जी मतदाताओं की जांच करेगा और उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा. साथ ही नए योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाएगा.

घर-घर सर्वे में क्या होगा?

विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को एक गणना प्रपत्र (एन्युमरेशन फॉर्म) बांटेंगे। इसमें मतदाता का नाम, फोटो, पता, EPIC नंबर, आधार नंबर, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, माता-पिता या अभिभावक का नाम आदि से जुड़ी जानकारी होगी। वोटर्स को अपना नया फोटो इसमें लगाना होगा। फॉर्म भरने के बाद इसे बीएलओ को वापस करना होगा। इसके साथ अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज देने होंगे। मतदाता यह काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल पर दी गई है.

मतदाताओं को यह सत्यापित करना होगा कि उनका जन्म भारत में ही हुआ है और उनके माता-पिता भारतीय हैं। अगर माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है, तो वोटर के जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की कॉपी लगानी होगी। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे वोटर को अपने साथ अपने माता-पिता की पहचान के लिए भी कोई एक दस्तावेज देना होगा, जबकि इस तारीख से पहले जन्मे मतदाताओं को सिर्फ अपना कोई एक आईडी या सर्टिफिकेट देना होगा।

कैसे वोटर लिस्ट से कटेगा या जुड़ेगा नाम?

26 जुलाई तक घर-घर सर्वे पूरा करने के बाद निर्वाचन आयोग सर्वे में आए फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा। उस आधार पर वोटर लिस्ट को संशोधित किया जाएगा। जिन मतदाताओं का सत्यापन नहीं हुआ, या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जाएंगे और नए नामों को जोड़ा जाएगा।

इसके बाद 1 अगस्त को संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। इस पर 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति मांगी जाएगी। सितंबर महीने में दावा आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अंत में 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

BLO को वापस देना होगा फॉर्म 

विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को एक गणना प्रपत्र (एनुमरेशन फ़ॉर्म) बाटेंगे. इसमें मतदाता का नाम, फोटो, पता, EPIC नंबर, आधार नंबर, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, माता-पिता या अभिभावक का नाम आदि से जुड़ी जानकारी होगी. वोटर्स को अपना नया फोटो इसमें लगाना होगा. फॉर्म भरने के बाद इसे बीएलओ को वापस करना होगा. इसके साथ अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज देने होंगे. मतदाता यह काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं.

ये दस्तावेज होंगे मान्य 

  1. कोई भी पहचान पत्र या केंद्र/राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों अथवा पेंशनभोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश
  2. 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज़
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट
  6. राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
  7. ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण पत्र
  8. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  9. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर
  10. सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र

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