श्रम विभाग के धावा दल ने बाल श्रमिकों को कराया विमुक्त
श्रम विभाग के धावा दल ने बाल श्रमिकों को कराया विमुक्त
दरभंगा श्रम अधीक्षक, किशोर कुमार झा के निदेश पर सदर प्रखण्ड में श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु गहन छापेमारी की गई।
इस क्रम मे दो बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है, जिसमे 1 न्यू आर.के. स्वीट्स एण्ड बेकरी, धोई घाट दरभंगा से एक बाल श्रमिक एवं मोहम्मद जाहिद गैरेज, धोई घाट, सदर से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 मे श्रम विभाग द्वारा जिले मे विभिन्न नियोजनो मे कार्यरत 31 बाल श्रमिको को अबतक विमुक्त कराया जा चुका है।
श्रम अधीक्षक श्री किशोर कुमार झा ने बताया कि एक ओर जहाँ नियोजकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई जारी है, वही दूसरी ओर बाल श्रम के विरूद्ध सामाजिक जागृति पैदा करने के उद्देश्य से कार्यशाला सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाए गये है।
उन्होंने बाल श्रम जैसी कुप्रथा को प्रशासनिक दवाब के साथ सामाजिक जागरूकता पैदा करके ही समाप्त किया जा सकता है।
आज के धावा-दल मे मोहन कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदर, विजेता भारती श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी बहेड़ी, प्रेम कुमार साह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, जाले, लक्ष्मण कुमार झा श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा, कार्डस् संस्था के प्रतिनिधि और बीरेंद्र कुमार झा एवं नारायण कुमार मजमुदान एवं पुलिस कर्मी शामिल थे।