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बिहार: अब प्रधान शिक्षक से वसूले जाएंगे 421000 रुपये ; एमडीएम के चावल और मसाला खा गए गुरुजी

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बिहार: अब प्रधान शिक्षक से वसूले जाएंगे 421000 रुपये ; एमडीएम के चावल और मसाला खा गए गुरुजी

सीतामढ़ी : बिहार के सरकारी स्कूलों में एमडीएम योजना लागू है। इसके तहत बच्चों को पौष्टिक निवाला दिया जाता है। कुछ प्रधान शिक्षक हैं, जो बच्चों के निवाले में भी सेंधमारी कर लेते हैं। बराबर एमडीएम की राशि और चावल के लूट के खेल का खुलासा होता रहा है। पूरी सुनियोजित तरीके से लूट को अंजाम दिया जाता है। घोटाले उजागर भी होते रहे हैं, प्रधान शिक्षक और अन्य के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, फिर भी लूट का खेल बंद नहीं हुआ है। ताजा मामला सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड मुख्यालय के एक स्कूल का है।

प्रधान शिक्षक पर 4.21 लाख का अर्थदंड

यह घोटाला जिले के बैरगनिया प्रखंड के बनवारी मध्य विद्यालय का है, जहां के प्रधान पर 4.21 लाख रुपये का अर्थदंड लगा है। एमडीएम डीपीओ ने उन्हें अर्थदंड की राशि विभागीय खाते में जमा करने का आदेश दिया है। बताया गैस है कि बैरगनिया प्रखंड के नोडल पदाधिकारी सह जिला योजना पदाधिकारी ने 25 जून 25 को स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट पर विभिन्न अनियमितताओं को लेकर एडीएम के डीपीओ ने प्रधान शिक्षक से स्पष्टीकरण पूछा था।

30 क्विंटल चावल और 1.83 लाख का गबन

इधर, परिहार प्रखंड के मवि, सिरसिया के प्रधान 30 क्विंटल चावल और 1.83 लाख रुपये गबन कर लिए थे। एमडीएम के जिला समन्वयक एवं जिला साधन सेवी की संयुक्त में घोटाला उजागर हुआ था। इसके बाद प्रधान शिक्षक से 2,73,452 का आर्थिक दंड की राशि वसूल की गई थी।

यहां के प्रधान पर भी लगा था अर्थदंड

इससे पूर्व बाजपट्टी प्रखंड के मिडिल स्कूल, बंगराहा के प्रधान शिक्षक एमडीएम की राशि के गबन में फंसे थे। एमडीएम में लूट का खुलासा ग्रामीणों ने किया था। आरोप लगाया गया था कि स्कूल में बच्चे काफी कम संख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन अधिक बच्चों की हाजिरी बनाकर राशि का गबन कर लिया जाता है। इसकी जांच एमडीएम के डीपीओ ने खुद की थी। लूट का खुलासा होने पर डीपीओ द्वारा प्रधान शिक्षक से 2 लाख 46 हजार 346 रुपये बतौर आर्थिक दंड वसूल किया गया था।

प्रधान शिक्षक की दलील संदेहास्पद

जवाब में प्रधान शिक्षक ने कहा है कि निरीक्षण के दिन पूजा के चलते स्कूल की टूटी चहारदीवारी होकर अधिकांश बच्चे भाग गए थे। इसी कारण निरीक्षण के दौरान भौतिक रूप से काफी कम बच्चे थे। प्रधान के स्पष्टीकरण को डीपीओ ने संदेहास्पद मानकर खारिज कर दिया है। साथ ही अधिक बच्चों की उपस्थिति दर्ज कर एमडीएम मद की राशि की गड़बड़ी के आरोप में प्रधान शिक्षक पर 421704 का अर्थदंड लगाया है और इसे संबंधित खाते में जमा कराने का आदेश दिया है, अन्यथा वेतन से वसूल करने की चेतावनी दी है।

 

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