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बिहार में ऑनलाइन चालान नहीं चुकाया तो लाइसेंस होगी रद्द, जेल जाने का भी बढ़ा खतरा

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बिहार में ऑनलाइन चालान नहीं चुकाया तो लाइसेंस होगी रद्द, जेल जाने का भी बढ़ा खतरा

पटना. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब बिहार में भारी पड़ सकता है. लंबे समय से अपने ऑनलाइन चालान का भुगतान नहीं करनेवाले चालकों पर सरकार अब कठोर कार्रवाई करने जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने के बाद चालान का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस को अब जब्त किया जायेगा. ऑनलाइन चालान की वसूली दर काफी कम है, जिसे सुधारने के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

60 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान

एक अप्रैल 2023 से मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक नया नियम लागू किया गया है. इस नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति समय पर अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है. जब भी कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ चालान जारी किया जाता है. यह चालान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या मैनुअल तरीके से हो सकता है।चालान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को एक निश्चित समय सीमा आमतौर पर 60 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना होता है. यदि निर्धारित समय सीमा में चालान का भुगतान नहीं किया जाता, तो संबंधित परिवहन विभाग उस व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है.

लंबित चालान का तुरंत करें भुगतान

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस सस्पेंशन की सूचना संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी और उसे परिवहन विभाग की वेबसाइट या अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी प्राप्त होगी. जब तक बकाया चालान का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित रहेगा. यदि कोई व्यक्ति निलंबित लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. वाहन चालक को जेल भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, तो उसे तुरंत अपने सभी लंबित चालानों का भुगतान करना होगा. इसके बाद ही उसका लाइसेंस फिर से सक्रिय किया जाएगा. नए नियमों के अनुसार ट्रैफिक नियमों का पालन करना और समय पर चालान भरना अनिवार्य हो गया है.

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