वरीयता अनुक्रम

वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है, लेकिन इस अनुक्रम में आदेश राज्य और औपचारिक अवसरों के लिए हैं और उसका सरकार के प्रतिदिन के काम से कोई संबंध नहीं है।

वरीयता अनुक्रम

वरीयता अनुक्रम

वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है, लेकिन इस अनुक्रम में आदेश राज्य और औपचारिक अवसरों के लिए हैं और उसका सरकार के प्रतिदिन के काम से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई, 1979 को जारी की गई थी। यह अधिसूचना पिछली सभी अधिसूचना की तुलना में नया था एवं इसका कई बार संशोधन भी किया गया है। नीचे प्रस्तुत तालिका में इसमें अब तक (2019 ) तक हुये सभी संशोधनों को शामिल करके इसका पूर्ण अद्यतन रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। यह तालिका इस प्रकार है:
1. राष्ट्रपति
2. उप राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य में
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति
5 क. उप- प्रधानमंत्री
6. भारत के मुख्य न्यायाधीश
लोकसभा अध्यक्ष
7. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री,
राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य में
उपाध्यक्ष नीति आयोग
भूतपूर्व प्रधानमंत्री
राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता
7 क. भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति
8. भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त
राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य के बाहर
राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य से बाहर
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधी
9 क. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
10. राज्यसभा के उप-सभापति,
राज्यों के उप- मुख्यमंत्री
लोकसभा के उपाध्यक्ष
नीति आयोग के सदस्य
केंद्र के राज्य मंत्री (तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा संबंधी मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री)
11. भारत के महान्यायवादी
मंत्रिमंडल के सचिव
उप-राज्यपाल अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में
12. जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष
13. भारत स्थित विदेश के असाधाण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री
14. राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्राधिकार में
15. राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने-अपने राज्य में केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र के उप-मंत्री
16. लेफ्टिनेंट जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष
17. केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष
अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्राधिकार के बाहर
उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (Puisne Judges) अपने- अपने क्षेत्राधिकार में
18. राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर
एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग के अध्यक्ष
राज्य विधान मंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य में
राज्यों के राज्यमंत्री अपने-अपने राज्य में
केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में
केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में
19. बिना मंत्रिपरिषद् वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यायुक्त अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में
राज्य के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य में
केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में।
20. राज्यों के विधान मंडलों के उप-सभाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर
राज्यों के राज्यमंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर, उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (Puisne Judges) अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर
21. संसद सदस्य 
22. राज्यों के उप- मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर
23. आर्मी कमांडर। उप-थलसेना अध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उसके समकक्ष पद वाले अधिकारी
राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य
जनरल के रैंक के अथवा उसके समकक्ष रैंक वाले अधिकारी भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों सहित)
अल्पसंख्यक आयोग के सचिव
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव
राष्ट्रपति के सचिव
प्रधानमंत्री के सचिव
सचिव, राज्यसभा व लोकसभा
सॉलिसिटर जनरल
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष
24. लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी
25. भारत सरकार के अपर सचिव,
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
राज्यों के महाधिवक्ता
टैरिफ आयोग के अध्यक्ष
स्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत (चार्ज डी अफेयर्स) तथा स्थानापन्न उच्चायुक्त
केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य से बाहर उप-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक
केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर
निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल
महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
निदेशक, खुफिया ब्यूरो
उप-राज्यपाल अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर 
सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
सदस्य, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग
सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर
मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रैंक वाले सशस्त्र सेनाओं के प्रिंसीपल स्टाफ ऑफिसर्स
केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर
26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले अधिकारी
मेजर जनरल रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी
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